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प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा आम जनता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana - PMSBY)। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो कम प्रीमियम में नागरिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। इस लेख में हम इस योजना की पूरी जानकारी, इसके लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि वे कम लागत में अधिकतम बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकें।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

  • यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमाधारक या उसके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • इस योजना का वार्षिक प्रीमियम केवल 20 रुपये है।
  • दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है।
  • आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है।
  • 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • यह योजना 1 जून से 31 मई तक वैध रहती है और हर साल इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
  • बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से प्रीमियम भुगतान किया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ

इस योजना के कई लाभ हैं, जो इसे आम नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद बनाते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के प्रमुख लाभ:

1. न्यूनतम प्रीमियम में अधिकतम कवरेज

महज 20 रुपये प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर यह योजना 2 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह इसे बेहद किफायती बनाता है।

2. दुर्घटना में मृत्यु पर वित्तीय सहायता

यदि किसी दुर्घटना में बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा राशि दी जाती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं।

3. विकलांगता पर वित्तीय सहायता

यदि दुर्घटना में व्यक्ति आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे बीमा राशि के रूप में 1 से 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह विकलांगता के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद करता है।

4. सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध

यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे किसी भी वर्ग या समुदाय से संबंधित हों। किसी विशेष आय वर्ग की अनिवार्यता नहीं है।

5. बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा

इस योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान बैंक खाते से स्वतः (ऑटो-डेबिट) काट लिया जाता है, जिससे ग्राहकों को हर साल भुगतान करने की झंझट से बचाया जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता

  • उम्र सीमा: 18 से 70 वर्ष के बीच कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है।
  • बैंक खाता: आवेदन करने के लिए व्यक्ति का सक्रिय बचत बैंक खाता (Savings Bank Account) होना चाहिए।
  • ऑटो-डेबिट अनुमति: बीमाधारक को अपने बैंक को प्रीमियम की ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) की अनुमति देनी होगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  2. "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)" के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवश्यक विवरण भरें और ऑटो-डेबिट के लिए सहमति दें।
  4. फॉर्म जमा करें और भुगतान स्वीकृत करें।
  5. आवेदन पूरा होने के बाद बैंक आपको इसकी पुष्टि करेगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने बैंक शाखा में जाएं और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और हस्ताक्षर करें।
  3. फॉर्म को जमा करें और ऑटो-डेबिट की अनुमति दें
  4. आपका आवेदन स्वीकृत होने पर बैंक आपको इसकी सूचना देगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का नवीनीकरण कैसे करें?

  • यह योजना 1 जून से 31 मई तक वैध रहती है और हर साल इसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है।
  • यदि आपने ऑटो-डेबिट विकल्प चुना है, तो प्रीमियम स्वतः कट जाएगा और योजना अपने आप नवीनीकृत हो जाएगी।
  • यदि ऑटो-डेबिट सक्रिय नहीं है, तो आपको बैंक जाकर नवीनीकरण करवाना होगा

दावा प्रक्रिया (Claim Process)

अगर किसी दुर्घटना में बीमाधारक को दावा करना हो, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

मृत्यु के मामले में दावा प्रक्रिया:

  1. दुर्घटना की सूचना बीमाधारक के निकटतम बैंक शाखा या बीमा कंपनी को दें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी की कॉपी, बैंक खाता विवरण आदि जमा करें।
  3. बैंक और बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
  4. सत्यापन के बाद दावा राशि नामित व्यक्ति (Nominee) के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

विकलांगता के मामले में दावा प्रक्रिया:

  1. दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी या बैंक को दें।
  2. मेडिकल प्रमाण पत्र और दुर्घटना विवरण संबंधित विभाग को प्रस्तुत करें।
  3. सत्यापन के बाद दावा राशि बीमाधारक के खाते में भेज दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • यह स्वैच्छिक योजना है, यानी इसे लेने की अनिवार्यता नहीं है।
  • हर साल इसे नवीनीकृत करना आवश्यक होता है।
  • यदि किसी का बैंक खाता अप्रभावी (Inactive) हो जाता है और प्रीमियम कटने में असमर्थता होती है, तो योजना स्वतः रद्द हो जाती है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो बहुत ही कम प्रीमियम पर व्यापक दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह उन्हें कठिन परिस्थितियों में आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करती है। यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, तो आज ही अपने बैंक से संपर्क करें और इस योजना से जुड़ें।

क्या आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लिया है? यदि हां, तो अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें!

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